कोटेदार के प्रार्थना पत्र पर जांच क्यों नहीं उसका पक्ष कब जांचेगे परखेंगे पूर्ति निरीक्षक राणा प्रताप सिंह
Kapilvastupost
बढ़नी सिद्धार्थ नगर
शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत रेडवरिया में राशन की दुकान के स्टॉक में 146.65 क्विंटल खाद्यान्न की गड़बड़ी सामने आने के बाद कोटेदार के खिलाफ ढेबरुआ थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। वहीं, दूसरी ओर आरोपी कोटेदार ने दुकान में स्टॉक पूरा होने का दावा करते हुए आपूर्ति निरीक्षक (सप्लाई इंस्पेक्टर) पर द्वेषपूर्ण व गलत तरीके से एफआईआर दर्ज कराने का आरोप लगाया है।
32 क्विंटल गेहूं और 114 क्विंटल चावल कम मिलने का दावा
बढ़नी आपूर्ति निरीक्षक राणा प्रताप सिंह के अनुसार, रेडवरिया के कोटेदार नूर हसन की राशन दुकान पर शुक्रवार को जांच की गई थी। जांच के दौरान रिकॉर्ड की तुलना में भौतिक सत्यापन में 32 क्विंटल गेहूं और 114 क्विंटल चावल कम पाया गया। कुल 146.65 क्विंटल खाद्यान्न कम मिलने पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर विक्रेता नूर हसन के खिलाफ ढेबरुआ थाने में मामला दर्ज कराया गया।
कोटेदार का पक्ष: ‘परिवहन ठेकेदार की शिकायत की थी, उल्टा मेरे पर ही केस दर्ज कर दिया’
आरोपी कोटेदार नूर हसन ने अपने बचाव में कहा कि उसे सितंबर महीने का 68.50 क्विंटल चावल अभी तक प्राप्त ही नहीं हुआ है। इसके लिए उसने परिवहन ठेकेदार के खिलाफ सप्लाई इंस्पेक्टर के कहने पर बीते 21 अगस्त को ढेबरुआ थाने में तहरीर दी थी।
नूर हसन का आरोप है कि उसकी तहरीर पर तो कोई जांच या कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उल्टा सप्लाई इंस्पेक्टर ने उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी, जबकि दुकान का स्टॉक पूरा है। कोटेदार ने जिलाधिकारी (DM) और जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
पुलिस का बयान
ढेबरुआ थानाध्यक्ष (SHO) दुर्गा प्रसाद ने बताया कि सप्लाई इंस्पेक्टर की लिखित तहरीर के आधार पर रेडवरिया के कोटेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की आगे की कानूनी जांच जारी है।